Rahul Gandhi: दादी इंदिरा गांधी और मां सोनियां गांधी की भी रद्द हुई थी लोकसभा सदस्यता, जानिए वजह
Rahul Gandhi disqualification: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में उपचुनाव संभावित है। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत में मोदी सरनेम पर कमेंट करने पर मानहानि के एक केस में सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनको लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेस की और अपने ऊपर लगे आरोपो को बेबनियात बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मेरे अगले भाषण से डरे हुए हैं।
मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने भी सदस्यता गंवाई थी
सांसदी जाने का गांधी परिवार के साथ यह पहला मामला नहीं है। बल्कि राहुल की मां (सोनिया गांधी) और दादी (पूर्वपीएमइंदिरा गांधी) भी एक-एक बार अपनी लोकसभा सदस्यता से हाथ धो बैठे हैं। इससे पहले साल 1978 में राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने सदस्यता गंवाई थी। वहीं सोनिया रजाने गांधी रायबरेली से सांसद थीं। इसके साथ ही वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थीं, जिसे ' लाभ का पद करार दिया गया था। इसकी वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था, उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था।
किस कानून के तहत राहुल गांधी हुए अयोग्य?
मध्यप्रदेश के वरिष्ठ के अधिवक्ता परिषद के प्रान्त महामंत्री प्रशांत एम हरने जी ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, एक सांसद/विधायक को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के लिए कारावास घोषित किया जाता है, अदालत द्वारा सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए सांसद/विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा, शिकायत में कहा गया है। सदस्याता समाप्त हो गए है।
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