कानपुर: हाईकोर्ट से पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी को राहत, गैंगस्टर केस में मिली जमानत
कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मंगलवार को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इरफ़ान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में इरफ़ान के साथ उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह-अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सभी की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर फैसला सुनाया।
इससे पहले 2 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए विकास सहाय ने जमानत का विरोध किया था।
केस की पृष्ठभूमि
26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर इरफ़ान सोलंकी, उनके भाई रिज़वान और इजराइल आटेवाला सहित अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी संगठित गैंग बनाकर आर्थिक लाभ उठाने के लिए लोगों को डराते और संपत्ति अर्जित करते थे। उन पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
फिलहाल इरफ़ान सोलंकी महाराजगंज जिला जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।