Coronavirus vaccine लगवाने के लिए अनिवार्य है आधार कार्ड? बॉम्बे HC का केंद्र से सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सर्कार से कहा है की वो साफ़ करें की क्या Coronavirus vaccine लगवाने के लिए कैदियों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है? हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदियों को आधार कार्ड न होने पर वैक्सीन देने से इंकार ना किया जाए।
कोर्ट ने आगे कहा कि आधार कार्ड को कैदियों के लिए अनिवार्य बनाना एक अहम नीतिगत मुद्दा है जिसका पूरे देश में गलत असर हो सकता है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि कई कैदियों को Coronavirus इसलिए नहीं दी गई है क्यूंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीसी कुलकर्णी ने केंद्र और राज्य सरकार से यह सवाल पूछा।
महाराष्ट्र के जेलों में coronavirus के फैलाव को रोकने के लिए एक पीआईएल पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने कहा कि coronavirus vaccine के लिए आधार कार्ड इसलिए ज़रूरी है ताकि डेटा इकठ्ठा किया जा सके और वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ट्रेस किया जा सके।
''हालांकि, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए Coronavirus vaccine सबसे विश्वसनीय और आसान तरीका है, इसलिए कैदियों को सिर्फ इसलिए वैक्सीन से वंचित ना किया जाए, क्योंकि उनके पास आधार नहीं है।''
"यदि आधार कार्ड से रुकावट आ रही है तो जेलों में आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप भी लगा दिए जाएं और ऐसे कैदियों को आधार कार्ड जारी किया जाए।"
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल आशुतोष कुम्भाकोनी को कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर वह केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंघ के साथ चर्चा करें। बेंच ने आगे कहा कि 4 मई तक इस सम्बन्ध में कोर्ट को सूचित किया जाए।
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