गवाही से बार-बार गैरहाजिर SHO को कोर्ट ने दी सजा, सलाखों के पीछे भेजा
कैथल (हरियाणा)। कैथल की विशेष अदालत में वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की लापरवाही उजागर हो गई। अदालत ने सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में SHO पद पर तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को गवाही के लिए बार-बार गैरहाजिर रहने पर एक घंटे के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया।
क्यों हुई कार्रवाई?
जानकारी के मुताबिक, इंस्पेक्टर राजेश कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव केस में गवाही के लिए कई बार अदालत के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुए। अदालत ने इस पर 29 अगस्त को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए थे। गुरुवार को जब वे कोर्ट में गवाही देने पहुंचे तो अदालत ने उन्हें सख्त संदेश देते हुए हिरासत में लेने का आदेश सुना दिया।
कोर्ट परिसर में बने बक्शीखाना में रखा गया
अदालत के आदेश पर सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक इंस्पेक्टर राजेश कुमार को कोर्ट परिसर में बंदियों के लिए बने बक्शीखाना (सलाखों के पीछे बने कमरे) में रखा गया। एक घंटे बाद कोर्ट से लिखित आदेश मिलने के बाद उन्हें पेश किया गया।
आदेश का अनुपालन कैसे हुआ?
प्रिजनर एस्कॉर्ट इंचार्ज, सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शुरू में नायब कोर्ट, रीडर और पीपी ने मौखिक आदेश दिए थे, लेकिन लिखित आदेश उपलब्ध नहीं था। इसके बाद जब लाइव कोर्ट से लिखित आदेश मिला तो SHO राजेश कुमार को कोर्ट में पेश किया गया।