कानपुर: माँ से दुष्कर्म करने वाले बेटे को आजीवन कारावास
कानपुर नगर की एडीजे/एफटीसी-41 (महिला अपराध मामलों की विशेष अदालत) ने एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपनी ही माँ से रेप करने वाले आरोपी बेटे अजय वर्मा को आजीवन कारावास और ₹3.5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है
6 माह में आया फैसला
मामला मार्च 2025 का है जब काकादेव थाना क्षेत्र में आरोपी अजय वर्मा ने अपनी 65 वर्षीय माँ को अकेला पाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की तेज़ी और शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र पांडेय की पैरवी से यह मामला महज़ छह माह में साबित हो गया
अदालत की सख़्ती
माननीय न्यायाधीश पीयूष सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध न केवल कानूनन गंभीर है, बल्कि समाज और पारिवारिक मूल्यों को भी कलंकित करता है। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
पुलिस और अभियोजन की भूमिका
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत के सामने प्रस्तुत किए। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने शराब के नशे में अपनी ही माँ पर हमला कर उसकी अस्मिता को रौंदा। मजबूत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी दोषी पाया गया