कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सुनाई सजा, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बोले वे सांसद के रूप में अयोग्य हुए
Rahul Gandhi Case: पूर्व कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि राहुल गांधी की बतौर संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो गई है, जिस तरह से कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है, उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता अपने आप ही खत्म हो गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनमे का जिक्र करते हुए उनकी तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिल गई और उनकी सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है ताकि वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सके।
कपिल सिब्बल ने क्या कहा
सिब्बल ने कहा कि मैंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता है कि कोर्ट का आदेश क्या है। लेकिन कानून कहता है कि अगर किसी भी जुर्म में आप दोषी करार दिए जाते हैं और आपको दो साल की सजा सुनाई जाती है तो आपकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। सजा के ऐलान के बाद उस सांसद की सीट खाली हो जाती है। कानून के तहत स्पीकर इसे लागू करेंगे। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने कोर्ट के फैसले को बिजार करार देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई बयान देता है और उसे दो साल की सजा सुना दी जाती है, यह बिल्कुल अजीबोगरीब है।
अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय मिला
गुरुवार को गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि राहुल को जमानत मिल गई है। साथ ही उन्हें फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...'
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