Delhi Government Corona guidelines: जानिए केजरीवाल सरकार की नई पाबंदियां
Apr 11, 2021, 08:38 IST
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए केजरीवाल सरकार ने नई पाबंदियां जारी की हैं. यह पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी. यानि दिल्ली नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी.
नई गाइडलाइन्स के अनुसार दिल्ली राजनीतिक, खेल, सामाजिक, धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है. इस नई गाइडलाइन्स की क्या खास बिंदु हैं आइए जानते हैं.
- अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादी समारोह में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को राजधानी में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी. महाराष्ट्र से बिना निगेटिव रिपोर्ट लिए आए लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा.
- नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है.साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे.
- दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे. सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे. मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी ही लोग यात्रा कर सकेंगे. वहीं बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे.
- राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.
- नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, पीएसयू, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा.
- स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.
- इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं.
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