महाराष्ट्र: मनी लाउंड्रिंग केस में अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका, 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे
अनिल देशमुख पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम ही नही लें रही है। वो मनी लाउंड्रिंग के केस में दलदल की तरह धीरे-धीरे फँसते जा रहे है। रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के “विशेष अदालत” के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
बीते शनिवार यानी 6 नवंबर को सांसद और विधायकों के लिए बने “स्पेशल कोर्ट” ने अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कस्टडी को 9 दिनों तक बढ़ाए जाने की मांग को खारिज कर दिया था और 19 नवंबर तक अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था।
विशेष अदालत के इस फैसले को ईडी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई की। अदालत में अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने ईडी की याचिका का विरोध किया।
वकीलों ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख ईडी की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। वहीं ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि अब तक की गई जांच के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी था क्योंकि इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया गया है।
इसके बाद अदालत ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि ईडी ने करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले मामले में 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद एक नवंबर को महाराष्ट्र पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था।
उन्हें दो नवंबर को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें छह नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। उनके बेटे को भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया था। ईडी ने उनके ऊपर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 4.70 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया है।
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