मेट्रो ने जारी किया आदेश, जानें नाइट कर्फ्यू में किसे मिलेगी एंट्री, कैस बनेगा ई-पास
Metro Guidelines: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में मंगलवार को नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का ऐलान कर दिया गया है. वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने भी नाइट कर्फ्यू को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है. आदेश में बताया गया है कि रात 10 से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मेट्रो (Metro) में एंट्री मिलेगी. इसके साथ ही देर रात आने वाले लोगों को अपना वैध पहचान अवश्य दिखाना होगा. इसके बाद ही उन्हें मेट्रो में सफर करने की अनुमति मिलेगी.
डीएमआरसी ने ट्वीट कर यात्रियों से कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान आम जनता के लिए रात 10 बजे से मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मेट्रो में एंट्री मिलेगी. नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को मेट्रो कर्मी या CISF कर्मियों को अपना वैध पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा.
दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (DMRC) की ओर से एक अपील की गई है कि जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं हैं, वह अपनी यात्रा रात 10 बजे तक पूरी कर लें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं. क्योंकि आम जनता को रात 10 से सुबह 5 बजे तक मेट्रो में सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी. डीएमआरसी ने बताया कि यह नियम भी 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
ऐसे बनवाएं ई-पास
नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए सरकार ने ई-पास की सुविधा दी है. ई-पास बनवाने के लिए आपको दिल्ली सरकार की बेवसाइट पर जाना होगा. इसका लिंक नीचे दिया गया है. इसके बाद आपको अपना फोन नंबर, नाम, पता, जिला, कहां पर काम कर रहे हैं, जन्म तिथि, कब से कब तक का पास बनवाना है, आईडी प्रूफ और संस्थान के आईकार्ड की कॉपी लगानी होगी. फिर आपको सबमित करना होगा. एक-दो दिन बाद आपको पास जारी कर दिया जाएगा. बाद में आपको वहीं से अपना ई-पास डाउनलोड करना होगा.
इस लिंक पर क्लिक कर बनवाएं ई-पास
https://epass.jantasamvad.org/epass/init/
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