Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक, SC से मिली बड़ी राहत
Rahul Gandhi : मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 4 अगस्त को मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया
फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, "चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करना" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
क्यों मिली थी सजा?
मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में कहा था कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी।
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