MP Assembly Election 2023: 18 से ज्यादा पहली बार वोट करने वाले मतदाता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दी जानाकारी

 
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MP Assembly Election 2023: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका  है। बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी -अपनी किस्मत के फैसले के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुट गया है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। वरिष्ठ नागरिक ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। वह घर से वोटिंग कर सकेंगे। इस बार कुल 5.52 करोड़ वोटर नई सरकार चुनेंगे। पहली बार वोट करने वाले मतदाता 18.86 लाख हैं, 100 वर्ष से अधिक की आयु वाले 6180 मतदाता हैं। हमने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समावेशी बनाने का प्रयास किया है।

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा


मुख्य निर्वाचन राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा पूरी हो गई है। आयोग के पदाधिकारियों ने तीन दिनों तक अलग-अलग स्तरों पर बैठकें की। तैयारियों की समीक्षा की गई। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। 

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पोलिंग बूथ की दूरी दो किमी पर होगा 

आयोग ने मतदान के लिए जो व्यवस्था की है, उसके तहत एक परिवार के सभी सदस्यों का मतदान एक ही पोलिंग बूथ पर होगा। संवेदनशील केंद्रों पर पैरामिलिट्री बलों को तैनात किया जाएगा। जो पहले आएगा, उसका वोट पहले पड़ेगा। धन-बल और बाहुबल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 50 प्रतिशत से अधिक पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही घर से पोलिंग बूथ की दूरी दो किमी से अधिक नहीं होगी। इसके लिए 362 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 

 
वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी

वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 12 को भरकर घर से वोटिंग कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पांच दिन के भीतर फॉर्म 12 D भरकर जमा करना होगा। वोटिंग के लिए निर्वाचन टीम उनके घर जाकर वोटिंग कराएगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी घर जा सकेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों को यह सुविधा दी जाएगी। सक्षम एप के माध्यम से इस सुविधा को लिया जा सकता है। 


एक देश एक चुनाव पर दिया ये जवाब 


एक देश एक चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा की चुनाव आयोग का काम समय से पहले चुनाव कराना है, नियम कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में कार्यकाल के पाँच साल पूरे होने चाहिये और ये कार्यकाल ख़त्म होने के छह महीने पहले नये कार्यकाल की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, हम नियमों से बंधे हैं आगे भी वैसा ही होगा।
 

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