Muzaffarnagar News: कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ भगोड़ा करार, लंबे समय से कोर्ट में नहीं हो रहा था हाजिर
 

 
sushil mooch


Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ को गैंगस्टर के भगौड़ा घोषित कर दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या पांच (स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने यह आदेश दिया है।विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 1998 में सुशील मूंछ, दीपक शर्मा और मनोज पंवार के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में सुशील मूंछ को बयान मुल्जिम के लिए अदालत में हाजिर होना था, लेकिन लंबे समय से आरोपी अदालत से गैरहाजिर है। अदालत ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 

कुख्यात सुशील मूंछ शातिर अपराधी है

अदालत में सुशील मूंछ के जमानती कृष्णपाल और जितेंद्र सिंह को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। दोनों जमानतियों ने अर्थदंड जमा कर दिया है।कुख्यात सुशील मूंछ शातिर अपराधी है। एचएस-18 ए और आइएस-199 के सरगना मूंछ ने अवैध धन अर्जित कर अपने ममेरे भाई मोरना ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता अनिल राठी एवं अन्य लोगों के नाम से 78.57 करोड़ की बेनामी संपत्ति खरीदी है, जिसकी कुर्की भी हो चुकी है। मूंछ की बेनामी 11.17 करोड़ रुपये की संपत्ति नौ जून को जब्त की गई थी।

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अदालत के आदेश के बाद क्या होगा?

अदालत के आदेश के बाद सुशील मूंछ की तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। मूंछ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उसके ठिकानों पर भी दबिश दी है, लेकिन अभी तक वह पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अदालत के आदेश के बाद सुशील मूंछ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अगर वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

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