NSE Co-Location Scam Case : Chitra Ramakrishna को तिहाड़ जेल में नहीं मिलेगा घर का खाना ! कोर्ट ने लगाई भयंकर फटकार
Mar 14, 2022, 20:25 IST
NSE Co-Location Scam Case : सीबीआई (CBI) कोर्ट ने एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) के लिए घर का बना खाना और अन्य विशेष सुविधाओं के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दिल्ली के एक स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ 2018 से को-लोकेशन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सेबी की रिपोर्ट के बाद एनएसई के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के ऊपर पूछताछ के बाद चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया. न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने जेल के अंदर विशेष सुविधाओं के लिए चित्रा रामकृष्ण के वकील से कहा, "हर कैदी एक समान है, वह जो रही है, उसके कारण वह वीआईपी कैदी नहीं हो सकती. नियमों को नहीं बदला जा सकता है." सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि पूछताछ के दौरान वह असहयोग और टालमटोल कर रही है. सीबीआई ने अदालत से यह भी कहा कि एनएसई को-लोकेशन घोटाले से यह कहना अपरिपक्व होगा कि वह मास्टरमाइंड है क्योंकि जांच जारी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 फरवरी को चित्र रामकृष्ण और अन्य पर अरविन्द सुब्रमण्यम को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और समूह संचालन अधिकारी और एमडी के सलाहकार के रूप में उनके पुन: नियुक्ति में कथित प्रशासनिक चूक का आरोप लगाया. सेबी ने अपनी रिपोर्ट में रामकृष्ण की रहस्यमय योगी के साथ एक ई-मेल बातचीत का भी उल्लेख किया है जिसके अरविन्द सुब्रमण्यम होने का संदेह है. इस मेल में सेशेल्स की यात्रा के बारे में कहा गया है. इस मामले के तहत समझा जाता है कि शेयर बाजार में हेरफेर ने कुछ स्टॉक ब्रोकरों को दूसरों की कीमत पर अनुचित लाभ और गलत लाभ दिया गया है. सीबीआई मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से शेयर दलालों को सूचना लीक होने के आरोपों की भी जांच कर रही है. फिलहाल चित्रा रामकृष्ण और अरविन्द सुब्रमण्यम जेल में ही रहेंगे.