आदेशः सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ करें काम

 
आदेशः सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ करें काम

Coronavirus: देश में जैसे कोरोना तेजी से बढ़ रहा है वैसे ही केंद्र व राज्य सरकार भी सख्त कदम उठा रही हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी और गैर सरकारी कार्यलयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वह कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन अवश्य कराएं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी मानव संसाधन की क्षमता के साथ लोग काम करें. इसके साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूर कराएं.

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सभी कार्यालयों में शारीरिक दूरी का हो पालन

सीएम ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में लोगों की सुविधा को देखते हुए 'वर्क फ्रॉम होम' देने के लिए भी कहा है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में शारीरिक दूरी सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जा रहा है या नहीं. कोरोना के प्रोटोकाल का जो कि पालन नहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार भी सख्त फैसले ले रही है. कल नोएडा और गाजियाबाद में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. यह नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है.

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