CRPF जवान से निकाह करने वाली पाकिस्तानी पत्नी को कोर्ट से राहत

CRPF जवान मोहम्मद मुनीर खान से ऑनलाइन निकाह करने वाली पाकिस्तानी महिला मीनल खान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मीनल को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। मीनल, पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत में उनका वीजा हाल ही में समाप्त हो गया था।
सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का निर्णय लिया था। इसी आदेश के तहत मीनल को भी मंगलवार को अटारी बॉर्डर ले जाया गया था।
क्या है पूरा मामला?
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मीनल खान ने CRPF जवान मुनीर खान से ऑनलाइन शादी की थी और भारत आने के बाद उनके साथ रह रही थीं।
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वीजा समाप्त होने के कारण उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
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अटारी बॉर्डर पहुंचने से पहले, मीनल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और भारत में लंबे वीजा के लिए आवेदन किए जाने का हवाला दिया।
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एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि मीनल की स्थिति अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है क्योंकि उनका भारत में विवाह हुआ है।
कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कि मीनल का विवाह वैध है और उन्होंने लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन किया है, डिपोर्टेशन पर अस्थायी रोक लगा दी। अब मीनल को अटारी बॉर्डर से वापस घर भेज दिया गया है।