जारी हुई नई गाइडलाइन, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं

 
जारी हुई नई गाइडलाइन, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं

कोरोना के इलाज के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नये नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है. 

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के मुताबिक कोरोना के लक्षण वाले मरीज CCC, DCHC या DHC वार्ड में भर्ती किए जाएंगे, भले ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटव नहीं आई हो.

किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता. मरीज को ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं दी जाएंगी भले ही वह किसी अन्य शहर का रहने वाला हो.

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साथ ही किसी भी मरीज को इस आधार पर इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास जिस शहर में वह भर्ती हो रहा है वहां की कोई आईडी नहीं है.

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वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीज को अस्पताल में भर्ती जरूरत के आधार पर किया जाएगा न कि रिपोर्ट या निवास स्थान के आधार पर.

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