Rahul Gandhi ने की प्रेंस कॉन्फेंस, जानिए संसद सदस्यता जाने पर क्या बोले

 
Rahul Gandhi ने की प्रेंस कॉन्फेंस, जानिए संसद सदस्यता जाने पर क्या बोले

Rahul Gandhi disqualification: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में उपचुनाव संभावित है। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत में मोदी सरनेम पर कमेंट करने पर मानहानि के एक केस में सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनको लोकसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेस की और अपने ऊपर लगे आरोपो को बेबनियात बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मेरे अगले भाषण से डरे हुए हैं।

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किस कानून के तहत राहुल गांधी हुए अयोग्य?

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ के अधिवक्ता परिषद के प्रान्त महामंत्री प्रशांत एम हरने जी ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, एक सांसद/विधायक को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के लिए कारावास घोषित किया जाता है, अदालत द्वारा सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए सांसद/विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा, शिकायत में कहा गया है। सदस्याता समाप्त हो गए है।

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