रंजीत सिंह हत्याकांड: गुरमीत राम रहीम सहित पांच आरोपियों को हुई उम्र कैद, लगा भारी जुर्माना
रंजीत सिंह हत्याकांड (Ranjeet singh Murder Case) के केस में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Panchkula CBI Court) ने आज यानि सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) सहित 5 आरोपितो को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने इस राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अन्य चार आरोपितों पर 50-50 लाख को जुर्माना देना होगा.
19 साल के बाद रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को पहले ही दोषी करार दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट द्वारा सजा नहीं सुनाई गई थी. आपको बता दें कि राम रहीम पहले से ही साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के केस में जेल की हवा खा रहे हैं.
दरअसल, पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या के मामले में तीन दोषियों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी. फिर 12 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान गुरमीत राम रहीम और कृष्ण लाल की बहस पूरी हुई. इसके बाद आज इस मामले में जसबीर, सबदिल और अवतार के वकील ने भी बहस पूरी कर ली. फिर सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आज इस मामले में सभी आरोपितों को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है.
जिले में धारा 144 हुई लागू
पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा द्वारा जारी आदेश जारी कर बताया गया है कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान होने से जिले में धारा 144 को लागू कर दी गई है. इसके अलावा पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वाले सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
इस चेहरे की स्ट्रगल लाइफ सुनकर रह जाएंगे दंग, वॉचमैन से फैज़ल बनने तक का सफर
ये भी पढ़ें: 70 सालों में जितने अकाउंट खुले उतने ही अकाउंट सिर्फ़ पिछले डेढ़ सालों में खुला