RBI ने किया बड़ा ऐलान: 2026 से डिजिटल पेमेंट के लिए लागू होगा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
नई दिल्ली: डिजिटल लेनदेन करने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम फैसला लिया है। अब सिर्फ OTP से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। RBI ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से Two-Factor Authentication (2FA) प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे डिजिटल पेमेंट और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
नए नियम के तहत अब किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए केवल SMS-आधारित OTP ही नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जरूरी होगी। इसके लिए यूज़र को पासवर्ड, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन) या Authenticator ऐप जैसे टूल का इस्तेमाल करना होगा।
यह ऐप हर ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक कोड जनरेट करेगा, जो कुछ ही मिनटों में एक्सपायर हो जाएगा।
क्यों जरूरी है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन?
RBI का कहना है कि इस कदम से ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों में कमी आएगी।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यदि किसी का फोन चोरी हो जाए या सिम क्लोनिंग जैसी घटना हो, तो भी ट्रांजेक्शन संभव नहीं होगा, क्योंकि दूसरी ऑथेंटिकेशन लेयर में व्यक्ति की मौजूदगी जरूरी होगी।
कब से लागू होगा नियम?
यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से देशभर में अनिवार्य रूप से लागू होगा।
इस तारीख के बाद सभी बैंक, पेमेंट ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को 2FA सिस्टम को अपने ट्रांजेक्शन प्रोसेस में इंटीग्रेट करना होगा।