भोपाल नवाब की संपत्ति विवाद में सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को उनके भोपाल नवाब खानदान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद में बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पूरे मामले की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के भीतर इस मामले में फैसला सुनाए।
किस संपत्ति को लेकर है विवाद?
यह विवाद नवाब हमीदुल्ला खान की पैतृक संपत्ति को लेकर है। इस संपत्ति का एक हिस्सा सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान को दिया गया था। साजिदा, नवाब की बड़ी बेगम की बेटी थीं। लेकिन नवाब के अन्य वारिसों का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का न्यायसंगत बंटवारा नहीं हुआ है, और उन्हें भी उनके हिस्से का हक मिलना चाहिए।
ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों रद्द हुआ?
इस मामले की शुरुआत 25 साल पहले भोपाल ट्रायल कोर्ट में हुई थी, जिसमें साजिदा सुल्तान के पक्ष में फैसला आया था। लेकिन बाकी वारिसों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और मामले की नई सुनवाई के आदेश दिए।
सैफ अली खान के लिए क्या है मतलब?
हाईकोर्ट का यह आदेश सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए कानूनी झटका है। क्योंकि अब उनकी परदादी को मिली संपत्ति पर कब्जा कायम रह पाएगा या नहीं, यह पुनः सुनवाई के बाद तय होगा।
यह मामला अब कानूनी और सार्वजनिक दोनों दृष्टिकोण से खास महत्व रखता है, क्योंकि इसमें एक तरफ मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शामिल हैं और दूसरी तरफ देश के पूर्व शाही परिवार से जुड़े अन्य वारिस।