महिलाओं को क्यों नहीं किया जाता NDA में शामिल? SC ने केंद्र से मांगा जवाब

 
महिलाओं को क्यों नहीं किया जाता NDA में शामिल? SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय से पूछा कि वह महिला कैडेट को एनडीए (NDA) और नौसेना अकादमी (Naval Academy) में सशस्त्र बल की ट्रेनिंग में क्यों नहीं शामिल करते. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और अन्य को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने का मुद्दा उठाया गया है.

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है जो समानता के मौलिक अधिकारों का कथित उल्लंघन है. इस याचिका पर सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

यह याचिका वकील कुश कालरा ने दायर की है. इसमें पिछले साल फरवरी महीने में उस फैसले का भी जिक्र किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन और कमान सौंपने का निर्देश दिया था.

याचिका में कहा गया है कि अधिकारी बारहवीं परीक्षा पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं लेकिन योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति महज लिंग के आधार पर नहीं देते हैं. इसमें संविधान के तहत कोई उचित कारण भी नहीं दिए जाते हैं.

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