SC की खरी खरी: किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते सड़क जाम

 
SC की खरी खरी: किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते सड़क जाम

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को जाम नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने संयुक्त किसान मोर्चा से पूछा कि क्या उन्हें सड़क जाम करने का अधिकार है।

एसकेएम ने जवाब दिया कि सड़क प्रबंधन पुलिस द्वारा बेहतर किया जा सकता है और अगर पुलिस प्रबंधन नहीं कर सकती है तो किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में राम लीला मैदान या जंतर मंतर पर विरोध करने की अनुमति दें।

सुनवाई के दौरान, एसजी तुषार मेहता ने गणतंत्र दिवस की हिंसा का हवाला दिया और कहा कि यह घटना किसान संघों द्वारा एक वचन देने के बावजूद हुई कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की मांग वाली याचिका पर एसकेएम और अन्य किसान संघों से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई सात दिसंबर को करेगी

SC की खरी खरी: किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं कर सकते सड़क जाम
Image credit: webmedia

इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन जारी रखने के औचित्य पर सवाल उठाया था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करना भी शामिल था, जब तीन विवादास्पद कृषि कानूनों में से कोई भी लागू नहीं होता है क्योंकि सभी को जनवरी में 18 महीने के लिए अदालत द्वारा स्थगित रखा गया है।

सार्वजनिक सड़क पर धरना प्रदर्शन से होती है परेशानी

30 सितंबर को, न्यायमूर्ति संजय कौल की अध्यक्षता वाली एससी की एक अन्य पीठ ने अपने स्वयं के फैसले का हवाला दिया था जिसमें प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने से रोक दिया गया था और कहा था कि किसानों की शिकायतों को संसद या न्यायपालिका द्वारा संबोधित किया जा सकता है लेकिन उन्हें यात्रियों को परेशान करने के लिए नहीं देखा जा सकता है।

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