भदोही विधायक जाहिद बेग की फरार पत्नी ने Allahabad High Court में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, 21 नवंबर को सुनवाई
Allahabad High Court भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में उनकी फरार पत्नी सीमा बेगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर 2024 तय की है, साथ ही याचिकाकर्ता को सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय दिया है।
मामले की प्रमुख जानकारी
अग्रिम जमानत याचिका
फरार चल रहीं सीमा बेगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
उनके वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा।
कोर्ट की कार्यवाही
यह मामला जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच के सामने प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर 2024 की तारीख तय की।
संपत्ति कुर्की की कार्रवाई
जिला अदालत के आदेश पर भदोही पुलिस ने सीमा बेगम की संपत्ति कुर्क की।
इस कार्रवाई में घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और अन्य घरेलू चीजें जब्त की गईं।
मामले का पृष्ठभूमि
यह मामला 14 सितंबर 2024 का है, जब भदोही पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेगम और बेटे के खिलाफ नाबालिग से मजदूरी कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।
घटना का विवरण
9 सितंबर 2024: विधायक के घर में एक नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई।
एक अन्य नाबालिग नौकरानी को पुलिस ने मुक्त कराया।
पुलिस ने विधायक के बेटे जईम बेग को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया।
विधायक जाहिद बेग ने 19 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया।
वर्तमान स्थिति
जाहिद बेग नैनी जेल, प्रयागराज में बंद हैं, जबकि उनका बेटा वाराणसी जेल में है।
सीमा बेगम अभी भी फरार हैं और बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं।
कानूनी और पुलिस कार्रवाई
कोर्ट ने सीमा बेगम के खिलाफ धारा 209 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
भदोही पुलिस ने इस आदेश का पालन करते हुए इस हफ्ते कुर्की की कार्रवाई पूरी की।
आगे क्या होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 21 नवंबर को सीमा बेगम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दूसरी ओर, भदोही पुलिस फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। यह मामला बाल श्रम और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण बना हुआ है।