Supreme Court: प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने पर उच्च न्यायालय नाराज, दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब

 
Supreme Court: प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने पर उच्च न्यायालय नाराज, दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब

Supreme Court: दिल्ली-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिवाली के दौरान भारी मात्रा में पटाखे फोड़ने के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रतिबंध के बावजूद इतनी मात्रा में पटाखे कैसे फोड़े गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से तत्काल इस पर जवाब मांगा और दिल्ली पुलिस से भी प्रतिबंध के अनुपालन में हुई लापरवाही पर सफाई देने को कहा।

वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दिवाली पर पटाखे और पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी, जिसमें दिल्ली सरकार और पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे प्रतिबंधों का पालन करवाना सरकार और पुलिस का दायित्व है। आगे की सुनवाई में यह देखना होगा कि दिल्ली सरकार और पुलिस इस संबंध में क्या कदम उठाती है।

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