Supreme Court: रिया चक्रवर्ती को राहत, उच्च न्यायालय ने CBI को फटकारते हुए कहा, “बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी”

Supreme Court: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ जारी सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई और महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को केवल इसलिए दायर किया गया क्योंकि आरोपियों में एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति शामिल हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर
यह लुकआउट सर्कुलर 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान जारी किया गया था। सुशांत के परिवार ने उनकी मौत की जांच के लिए पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी चेतावनी, "हाई-प्रोफाइल मामला होने पर तुच्छ याचिका दायर न करें"
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को चेतावनी देते हुए कहा कि केवल हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड के कारण ऐसी याचिकाएं दायर करना अनुचित है। जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की कि सीबीआई को इसका भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और यह कदम समाज में गहरी जड़ों वाले व्यक्तियों के प्रति अन्याय हो सकता है।
सीबीआई की अपील खारिज, हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखने का आदेश
फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वी विश्वनाथन ने भी सीबीआई की ओर से लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने पर सवाल उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी रहेगा और रिया चक्रवर्ती व उनके परिवार को राहत मिली है।