Supreme Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, 5 नवंबर को मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर होगी सुनवाई

Supreme Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। यह सुनवाई शाह ईदगाह कमेटी की ओर से दायर की गई तीन याचिकाओं पर होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का जो फैसला किया है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
विवादित मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के दायरे में
मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 11 जनवरी 2024 को दिए गए फैसले के तहत 15 मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए क्लब कर दिया गया था। उनका कहना है कि सभी मुकदमों में अलग-अलग मुद्दे उठाए गए हैं, इसलिए इन्हें अलग-अलग सुना जाना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को किया था खारिज
16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए सभी मुकदमों को एकसाथ सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती दी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमों का मुद्दा एक जैसा है, इसलिए एक साथ सुनवाई उचित है।
सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की सुनवाई 6 नवंबर को
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह सुनवाई निर्णय विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जिससे यह तय होगा कि इस ऐतिहासिक विवाद से जुड़े मुकदमों को कैसे और किन नियमों के तहत सुना जाएगा।