सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में लॉकडाउन के आदेश पर लगाई रोक, दो हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

 
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में लॉकडाउन के आदेश पर लगाई रोक, दो हफ्तों में मांगी रिपोर्ट

यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिल गई है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. बताते चलें कि हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था.

दो हफ्ते में राज्य सरकार से मांगा जवाब

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की दो हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी. कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा. हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है.

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बतादें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में स्थिति बदतर होते देख लखनऊ, कानपुर शहर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में लॉक डाउन का निर्देश दिया था. इसके विरोध में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया था.

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