Supreme Court: यूपी मदरसा एक्ट पर सुनवाई, CJI ने किया सवाल, पूछा- क्या मदरसा छात्र NEET में शामिल हो सकते हैं?
Supreme Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर सुनवाई जारी है। यूपी सरकार ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मदरसा एक्ट के केवल उन्हीं प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सवाल और यूपी सरकार की दलील
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या मदरसा का कोई छात्र NEET परीक्षा में शामिल हो सकता है। इस पर यूपी सरकार की ओर से पेश हो रहे ASG केएम नटराजन ने कहा कि इसके लिए छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों में पास होना जरूरी होता है।
यूपी सरकार की अपील
यूपी सरकार ने यह भी तर्क दिया कि मदरसा एक्ट को पूरी तरह से रद्द करना सही नहीं होगा। सरकार ने कहा कि मदरसों को अन्य स्कूलों के समकक्ष माना गया है, और केवल उन्हीं प्रावधानों का परीक्षण किया जाना चाहिए, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यूपी सरकार ने जोर दिया कि पूरे कानून को असंवैधानिक ठहराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
विधायी शक्ति या मौलिक अधिकार?
सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यह मामला विधायी शक्ति का नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का है, जिसके लिए पूरे कानून को खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी टिप्पणियों के साथ सुनवाई को आगे बढ़ाया है।