Supreme Court Of India: योगी सरकार को बड़ा झटका! मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया
Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक करार देते हुए इसे बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसा विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो गया है।
हाई कोर्ट के फैसले की चुनौती
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा विद्यार्थियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धार्मिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए समस्या नहीं हो सकती और इसे समाप्त करने के बजाय इसे और व्यापक बनाने के लिए आवश्यक विषयों को शामिल किया जा सकता है।
सीजेआई का महत्वपूर्ण बयान
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पूरे कानून को रद्द कर देना बच्चे को नहाने के पानी के साथ फेंक देने के समान होगा। इस प्रकार के निर्णय से मदरसा शिक्षा में अनियमितता उत्पन्न होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों की पुरानी संस्कृति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, और ये समुदाय कई सौ वर्षों से देश का हिस्सा रहे हैं।
बाल अधिकार आयोग का विरोध
इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसा शिक्षा का विरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। आयोग का मानना था कि धार्मिक शिक्षा मुख्यधारा के अनुरूप नहीं हो सकती।