Swiggy को लगा बड़ा झटका, उपभोक्ता से 130 रुपए वसूलने पर अब चुकाने होंगे 35,000 रुपए
Swiggy: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार का फैसला सुनाया है। यह फैसला हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर आया, जिन्होंने स्विगी पर उनके स्विगी वन मेंबरशिप बेनिफिट्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बाबू ने आरोप लगाया कि स्विगी ने उनके ऑर्डर की डिलीवरी दूरी को बढ़ाकर अनुचित तरीके से अतिरिक्त शुल्क लिया।
क्या है पूरा मामला?
1 नवंबर, 2023 को सुरेश बाबू ने स्विगी वन मेंबरशिप का लाभ लेते हुए एक ऑर्डर किया था, जिसमें मुफ्त डिलीवरी का वादा था। लेकिन स्विगी ने 9.7 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को 14 किलोमीटर दर्ज कर दिया, जिससे बाबू को 103 रुपए अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना पड़ा। बाबू द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप्स के स्क्रीनशॉट को आयोग ने स्वीकार किया और इसे स्विगी द्वारा अनुचित व्यापारिक आचरण माना।
आयोग का सख्त आदेश
शिकायत पर सुनवाई में स्विगी की गैरमौजूदगी में, आयोग ने बाबू के हलफनामे के आधार पर एकतरफा फैसला सुनाया। आयोग ने स्विगी को आदेश दिया कि वह बाबू को 350.48 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए, 103 रुपए का डिलीवरी शुल्क वापस करे, मानसिक परेशानी के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा दे, और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपए भी अदा करे। आयोग ने स्विगी को उपभोक्ता कल्याण कोष में 25,000 रुपए का दंडात्मक हर्जाना भी जमा करने का आदेश दिया और 45 दिन के भीतर आदेश का पालन करने की समय सीमा दी।