Train Blast: भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में 7 दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद
Train Blast: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए ब्लास्ट में मदद पहुंचाने के मामले में लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने में 7 दोषियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. ISIS के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मृत्यु दंड की सजा, जबकि मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय की कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया है. 7 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास सुबह 9:38 बजे जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे.
NIA ने लखनऊ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. वैसे मामले का खुलासा एटीएस ने किया था, जिसके बाद जांच एनआईए को सौंप की दी गई थी. एटीएस ने लखनऊ में एनकाउंटर में एक आतंकी सैफुल्ला नाम के एक शख्स को मार गिराया था.
Train Blast में 7 दोषियों को फांसी की सजा
एनआईए की पड़ताल में भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ था. बाद में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियार जुटाने, जाकिर नायक का वीडियो देखने के बाद देहात के लिए ट्रेनिंग देने का मुकदमा चलाया गया.
इसी से प्रभावित होकर मो. फैसल, दानिश अख्तर, आतिफ मुजफ्फर, सैफुल्ला व अजहर ने 7 मार्च, 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाके की साजिश रची थी. पूर्व में भी ये लोग आईएसआईएस के लिए जिहाद और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की बात किया करते थे. सुराग मिलने पर पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार कर मोबाइल व नकदी बरामद की थी.
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