उत्तर प्रदेश में ऑटो, ई-रिक्शा और कैब चालकों के लिए नया नियम लागू, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में चलने वाले ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब राज्य के हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के भीतर स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, जब तक किसी गाड़ी में ड्राइवर की यह जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाएगी, तब तक वाहन संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। आयोग का कहना है कि कई बार महिलाओं को यात्रा के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है और ऐसे में ड्राइवर की पहचान स्पष्ट रूप से गाड़ी में लिखी होने से शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
सरकार की यह पहल महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिवहन विभाग ने सभी ड्राइवरों और कैब कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस नियम से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा, खासकर महिलाओं के लिए यात्रा करना अब और सुरक्षित माना जा रहा है।