यूपी में मकान के साथ दुकान बनाना अब होगा आसान, नक्शा पास जरूरी नहीं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निर्माण को लेकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’ को मंजूरी दे दी गई है। अब छोटे भूखंडों पर मकान और दुकान दोनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया जा सकेगा।
नई नीति के तहत अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर सिर्फ विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराकर निर्माण किया जा सकेगा, नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। यह फैसला न सिर्फ आम नागरिकों के लिए राहत लाया है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
मकान के साथ दुकान की छूट
बड़ी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर अब आवासीय भवनों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग (मल्टी यूज ज़ोन) को बढ़ावा मिलेगा।
ऊंची इमारतों पर एफएआर की सीमा खत्म
45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारतें बनाने पर अब एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं, ग्रीन बिल्डिंग्स को अतिरिक्त एफएआर का लाभ मिलेगा।
शॉपिंग मॉल, अस्पताल, और ऑफिस के लिए नई छूट
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18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति
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3000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर अस्पताल या मॉल
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डॉक्टर्स, वकील, आर्किटेक्ट अपने घर का 25% हिस्सा कार्यालय में बदल सकेंगे – बिना नक्शा पास कराए
पार्किंग और ड्रॉप ज़ोन की व्यवस्था
सरकार ने 4000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर अलग से पार्किंग ब्लॉक, पोडियम पार्किंग और ट्रिपल स्टैक सिस्टम की अनुमति दी है। स्कूलों में बस पिक-अप और ड्रॉप ज़ोन अनिवार्य किए गए हैं।
ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल सिस्टम
स्वीकृत ले-आउट वाले क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर ऑनलाइन नक्शा जमा करने के बाद सीधे स्वीकृति मानी जाएगी, जिससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।