उत्तर प्रदेश में नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने पर लगेगा भारी जुर्माना, FIR से भी हटेगा जाति उल्लेख

 
उत्तर प्रदेश में नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने पर लगेगा भारी जुर्माना, FIR से भी हटेगा जाति उल्लेख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति यदि अपनी निजी गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के तहत ऐसा करने पर वाहन मालिक को 5,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।

FIR में जाति का उल्लेख नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब पुलिस एफआईआर दर्ज करते समय आरोपी की जाति का जिक्र नहीं करेगी। केवल एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में ही जातिगत उपनाम या जाति का उल्लेख किया जाएगा। यह कदम समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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सोशल मीडिया पर भी निगरानी

सरकार ने निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर भी जातिगत टिप्पणी, कंटेंट या प्रचार-प्रसार पर सख्त रोक रहेगी। इस तरह की गतिविधियों को आईटी एक्ट और साइबर कानून के तहत अपराध माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव की जड़ों को खत्म करना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाति के नाम पर किसी तरह का वैमनस्य न फैले।

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