UP Government: यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण से पहले ये काम करना होगा बेहद जरूरी, योगी सरकार का सख्त निर्देश
UP Government: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अब कृषि भूमि पर आवासीय या व्यवसायिक निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
भूमाफियों पर लगेगी लगाम
प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास, पी. गुरुप्रसाद ने आदेश जारी कर बताया कि यह निर्णय भूमाफियों और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्माण से पहले एनओसी को अनिवार्य रूप से चेक किया जाए।
2022 के आदेश का पालन न होने पर सख्ती
यह आदेश पहले भी 2022 में जारी किया गया था, लेकिन सख्ती से पालन नहीं हो पाया। अब इसे कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगे और प्राधिकरण क्षेत्रों में कृषि भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।