UP Guideline: यूपी में अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार, नए नियम जारी

 
UP Guideline: यूपी में अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार, नए नियम जारी

UP Guideline: उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में कमी आते ही सरकार ने फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने रविवार को नई गाइडलाइंस की घोषणा करते हुए बताया है कि अब सुबह 7:00 से रात 9:00 बजे तक दुकान व बाजार खुलेंगे. यानि कि रात के समय में दो घंटे की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा शनिवार और रविवार को पहले की तरह साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी.

नए नियमों के अनुसार रेस्टोरेंट होटल और रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट सुबह 7:00 से रात 9:00 बजे तक कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा मिठाई, स्ट्रीट फूड औऱ फ़ास्ट फ़ूड की दुकानो में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है.

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सिनेमाहॉल, जिम और स्टेडियम रहेंगे बंद

नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुसार आने की अनुमति होगी. इसके अलावा प्रदेश में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाकी स्थानों में कई व्यवसायिक और सामाजिक गतिविधियों को छूट दी गई है, इसके साथ ही फिलहाल सिनेमाहॉल, जिम और स्टेडियम बंद रहेंगे.

वहीं सरकारी विभागों में कोरोना के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश में मॉल्स खोलने की अनुमति मिली है. इन लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

धर्म स्थलों के अंदर 50% श्रद्धालुओं के आने की इजाजत

नए नियमों के अनुसार स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति है. वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु एकत्र होने की इजाजत नहीं है.

आपको बता दें कि जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामले 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त कर दी जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर दोबारा रोक लगा दी जाएगी.

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