यूपी में 2017-2021 के ई-चालान माफ, लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 2017 से 2021 के बीच काटे गए लाखों ई-चालानों को माफ कर दिया है। इससे वाहन मालिकों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) जैसी सेवाओं में भी आसानी होगी।
परिवहन विभाग ने बताया कि इन चालानों को अब पोर्टल पर “Disposed – Abated” (कोर्ट में लंबित मामलों के लिए) और “Closed – Time-Bar” (कार्यालय में लंबित व समय सीमा पार करने वाले मामलों के लिए) श्रेणी में दिखाया जाएगा। टैक्स से जुड़े चालान इस निर्णय से बाहर रहेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 चालान काटे गए थे। इनमें से 12,93,013 लंबित थे और 17,59,077 पहले ही निस्तारित हो चुके हैं। विभाग का कहना है कि एक महीने के भीतर सभी चालानों का अपडेट पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
वाहन मालिकों को क्या करना होगा?
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जिनका चालान 2017–2021 के बीच का है, वे एक महीने बाद ई-चालान/परिवहन पोर्टल पर स्थिति जांच सकते हैं।
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कोर्ट में लंबित मामलों में चालान “Disposed – Abated” दिखेगा और अवरोध हट जाएंगे।
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टैक्स संबंधी चालान इस राहत से बाहर होंगे।
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सहायता के लिए 149 हेल्पलाइन या नजदीकी RTO/ARTO से संपर्क किया जा सकता है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
यह राहत केवल उन चालानों के लिए है जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या समय सीमा पार कर चुके हैं। गंभीर अपराध, दुर्घटना और IPC से जुड़े मामलों को माफी नहीं दी जाएगी। विभाग का कहना है कि इस कदम से जनता को अनावश्यक चालानों से छुटकारा मिलेगा और सेवाएं समय पर उपलब्ध होंगी।
निगरानी और पारदर्शिता
सभी चालानों की स्थिति हर हफ्ते डैशबोर्ड पर अपडेट होगी। NIC पोर्टल में तकनीकी बदलाव कर रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। हालांकि, टैक्स की देनदारी, पहले से जमा जुर्माना और कोर्ट आदेश यथावत रहेंगे।