Uttar Pradesh: DGP प्रशांत कुमार ने दिए सख्त निर्देश, पुलिस अफसरों के लिए नई गाइडलाइन जारी
Uttar Pradesh: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तहरीर की जांच को दो हफ्तों के भीतर पूरा करें। इस आदेश में खास तौर पर उन अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिनकी सजा 3 से 7 साल तक हो सकती है।
थाना प्रभारी को निर्देश
डीजीपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि ऐसे अपराधों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यदि तहरीर पर 14 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होती है, तो तुरंत FIR दर्ज करनी होगी।
जांच में लापरवाही पर कार्रवाई
डीजीपी ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान गंभीर अपराध न मिले, तो इसकी जानकारी CO और पीड़ित व्यक्ति को देनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट का उचित वितरण
जांच की रिपोर्ट को CO और एसीपी को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, थाना प्रभारी को शिकायत को जनरल डायरी में दर्ज करना होगा। डीजीपी ने यह भी कहा कि कप्तान को प्रारंभिक जांच के बारे में बैठक में जानकारी लेनी होगी।
पीड़ित को मिलेगी FIR की कॉपी
FIR दर्ज होने की स्थिति में, पीड़ित को उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पीड़ित को मामले की स्थिति का स्पष्ट पता चल सके।