Uttar Pradesh: महिला सुरक्षा के तहत नया आदेश, पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप
Uttar Pradesh: राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत पुरुष दर्जियों को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की अनुमति नहीं होगी। बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप अब केवल महिला दर्जियों द्वारा लिया जाएगा। यह आदेश सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं।
बुटीक सेंटर्स और जिम पर नए नियम
महिला आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बुटीक सेंटर्स पर महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुषों के बजाय महिलाओं को लेना होगा। इसके अतिरिक्त, जिम संचालकों को भी महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर रखने होंगे। सभी जिलों को इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए कहा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश
बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जियों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा, और बुटीक में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की नियुक्ति भी आवश्यक होगी। कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना अनिवार्य है।
महिला सुरक्षा के लिए बैठक के निर्णय
इस संबंध में, जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली, हामिद हुसैन ने बताया कि 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की बैठक हुई थी। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें महिला जिम/योगा सेंटर में महिला ट्रेनर की उपस्थिति, सत्यापन प्रक्रिया, और प्रवेश के समय पहचान पत्र का सत्यापन करना शामिल है।
अन्य निर्देश
महिला जिम या योगा सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन करना आवश्यक होगा। इन स्थानों पर सीसीटीवी और डीवीआर सक्रिय होना भी अनिवार्य है। स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर का होना, नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर और सीसीटीवी की व्यवस्था की जानी चाहिए।