दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: ‘वीरजी मलाई चाप वाले’ को ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में 5 लाख का हर्जाना मिलेगा

 
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: ‘वीरजी मलाई चाप वाले’ को ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में 5 लाख का हर्जाना मिलेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट ब्रांड ‘वीरजी मलाई चाप वाले’ के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में ब्रांड को ₹5 लाख का हर्जाना और कानूनी खर्च प्रदान करने का आदेश दिया है। यह मामला देशभर के कई भोजनालयों और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले फूड जॉइंट्स द्वारा ब्रांड नाम ‘Veerji’ या उससे मिलते-जुलते नामों के गलत इस्तेमाल से जुड़ा था।

रेस्टोरेंट के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि कुछ प्रतिवादी ‘Veerji’ नाम का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे ग्राहकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। कोर्ट ने पाया कि इनमें से प्रतिवादी नंबर 2 से 6 ने कोर्ट में पेश होकर जवाब नहीं दिया, जिसे न्यायमूर्ति अमित बंसल ने “अनुचित आचरण” माना।

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हाईकोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने इन पांचों प्रतिवादियों को ₹1,00,000-₹1,00,000 का हर्जाना अदा करने का निर्देश दिया है। ये सभी फूड जॉइंट्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार और रायपुर में संचालित हैं और Zomato तथा Swiggy जैसे ऐप्स पर लिस्टेड हैं।

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