Voter ID: इन 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से एक दिखाकर कर सकते मतदान,जानें कैसे बनवाएं वोटर आईडी
Voter ID: वोटर आईडी कार्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे चुनाव में वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह कई कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर पासपोर्ट के लिए भी वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, किंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
इन 12 फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं आप मतदान
1. आधार कार्ड |
2. मनरेगा जॉब कार्ड |
3. ड्राइविंग लाइसेंस |
4. पैन कार्ड |
5. भारतीय पासपोर्ट |
6. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज |
7. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र |
8. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक |
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड |
10. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड |
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र |
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आई |
इन नागरिकों को मिलता है Voter ID
भारत का चुनाव आयोग (ECI) प्रत्येक नागरिक को मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसने योग्यता तिथि के हिसाब से 18 वर्ष की आयु पा ली है और देश के लोकतांत्रिक चुनाव में वोट देने के लिए योग्य है। Voter ID कार्ड को Voter फोटो आईडी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या ?
जैसा कि हम सब जानते है कि स्थानीय या राष्ट्रीय चुनाव से पहले ही वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है। ऐसे में अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से Voter ID कार्ड के लिए आवेदन करना और आसान हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन में मदद करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया।
ऑनलाइन पोर्टल से Voter ID के लिए ऐसे करें अप्लाई
यह देखने के लिए कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, आपको आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.in/ पर जाना होगा। अगर आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप वोट देने के योग्य हैं, अन्यथा आपको वोट करने के लिए पंजीकरण कराने या नया मतदाता पहचान पत्र बनवाने की जरूरत होगी। बता दें कि मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आप मतदाता हेल्पलाइन ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर भी जा सकते हैं और आपकी सहायता के लिए विस्तृत ब्रोशर पा सकते हैं।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से Voter ID कार्ड के आवेदन के स्टेप्स
सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल - Voterportal.eci.gov.in पर जाएं।
अब अगर आप एक नए यूजर हैं तो एक लॉगिन अकाउंट बनाएं और अगर आप पुराने यूजर हैं तो अपना क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।
अब मतदाता पहचान पत्र के लिए बताएं गए फॉर्म भरें।
फॉर्म 6 - यह फॉर्म 'पहली बार मतदान करने वाले लोगों' और 'उन मतदाताओं के लिए है जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है।
फॉर्म 6A- यह एनआरआई मतदाताओं के लिए एक इलेक्शन कार्ड एप्लीकेशन है।
फॉर्म 8 - डाटा या जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, फोटो, डीओबी आदि में बदलाव के लिए इस फॉर्म को भरें।
फॉर्म 8A - उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना का पता बदलने के लिए इस फॉर्म को भरें।
अब फॉर्म और फोटोग्राफ में पूछे गए अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
सभी भरे हुए विवरणों को ध्यान से देखें और सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें
वोटर आईडी कार्ड में कैसे ठीक करें नाम ?
आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के अधिकारिक वेबसाइट (www.nvsp.in) पर जाकर लॉग-इन करना होगा।
इसके बाद अगर आप कोई दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म-6 भरना होगा।
वहीं अगर आपका एड्रेस बदल गया है तब आपको फॉर्म 8ए पर क्लिक करना है।
अब आप अपना नाम,जन्म तिथि, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, और एड्रेस जैसे बाकी जानकारी भरना होगा।
इसके अलावा आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आदि जानकारी भी दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ और कई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है।
अब आप डिक्लेरेशन ऑप्शन भरें और कैप्चा दर्ज करें।
इसके बाद आपको अपनी सभी जानकारी को वेरीफाई करना है और सबमिट करना है।
वोटर आईडी कार्ड में जन्मतिथि को कैसे ठीक करें ?
इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में लॉग-इन करना है।
अब यहां आपको Correction in Voter ID को सेलेक्ट करना होगा।
यह आप correction in Age पर क्लिक करना है और अपनी सही उम्र दर्ज करना है।
इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
इसी तरह आप अपने नाम को भी सही कर सकते हैं।
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