Health Tips:केरल में निपाह का बांग्लादेशी वैरिएंट मिला, ऐतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज 2 दिन के लिए बंद
Health Tips: केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार 14 सितंबर को सभी स्कूल-कॉलेज दो दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यहां निपाह वायरस से दो लोगों की मौत हो चुकी है। एक 9 साल का बच्चा आईसीयू में है। खबरों के मुताबिक एक स्वास्थ्य कर्मचारी में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ केरल में निपाह के अब तक पांच मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को सेंट्रल हेल्थ टीम केरल के कोझिकोड पहुंची है। ये टीम जिला प्रशासन के साथ निपाह वायरस को लेकर बैठक करेगी।
WHO के मुताबिक चमगादड़ के पेशाब या लार से फैवा वायरस
WHO के मुताबिक, निपाह वायरस चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। बांग्लादेश और भारत के कुछ पुराने मामलों में देखा गया है कि चमगादड़ों के पेशाब या लार से फलों में भी यह वायरस फैलता है। इन फलों या इससे बने उत्पादों का सेवन करने से लोग संक्रमित हुए हैं।
स्कूल-कॉलेज 2 दिन के लिए बंद
बुधवार को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने निपाह वायरस की जांच के लिए मरुथोंकारा गांव से सुपारी और अमरूद के सैंपल लिए। इससे पहले केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है, वह बांग्लादेशी वैरिएंट है। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस से मृत्यु दर अधिक है, पर ये कम संक्रामक है।
केरल के बाद कर्नाटक में निपाह वायरस का अलर्ट
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जिले में केरल से आने वाले फलों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही गाड़ियों की जांच के लिए सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाने को कहा है। मंगलुरु में ब्रेन फीवर की आशंका वाले मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा गया है।
कोझिकोड में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए
कोझिकोड में निपाह वायरस से पहली मौत 30 अगस्त और दूसरी मौत 11 सितंबर को हुई थी। वायरस को लेकर केरल के चार जिले- कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम अलर्ट पर है। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयों और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है।