Noida की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से 70 वर्षीय महिला की मौत, लोगों ने किया हंगामा
Noida में कमर्शियल टावर,शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पॉश सोसाइटी में बनी लिफ्ट लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। समय समय पर लिफ्ट खराब होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लिफ्ट गिरने की वजह से कई हादसे भी हाल ही में हुए हैं जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। नोएडा की जानलेवा लिफ्ट का शिकार वृहस्पतिवार को एक बुजुर्ग महिला हुई।नोएडा के सेक्टर 137 में बनी बेहद पॉश सोसाइटी पारस टिएरा में लिफ्ट टूटने से एक महिला की मौत हो गई बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला 8वें फ्लोर से नीचे जा रही थी इसी बीच लिफ्ट का तार टूट गया जिसके बाद लिफ्ट नीचे आ गिरी।
महिला की हुई मौके पर मौत
नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट टूटने से 70 वर्षीय महिला की हुई मौत, सोसायटी के लोगों ने किया हंगामा#noida #highrisesociety #womendies#peopleruckus pic.twitter.com/pbUVyTCgYY
— The Vocal News Hindi (@tvn_hindi) August 3, 2023
रेजिडेंट की सूचना के बाद मेंटेनेंस और बिल्डर की टीम मौके पर पहुंची लेकिन लिफ्ट को खोलने में ही लगभग 1 घंटे का समय लग गया जिसकी वजह से महिला को अस्पताल ले जाने में काफी देर हो गई। परिजन लिफ्ट खुलने के बाद वृद्ध महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि गौतमबुद्धनगर के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पारस टिएरा सोसाइटी में मृतक 70 वर्षीय वृद्ध महिला सुशीला देवी सोसाइटी में अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी।
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना के बाद मौके पर सोसाइटी के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए जिसके बाद लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि कई बार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से लिफ्ट को लेकर शिकायत की गई लेकिन हर बार मेंटेनेंस और बिल्डर ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से आज यह बड़ी घटना सामने आई है।घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुँची सेक्टर-142 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में बेहद आक्रोश है लोग अपने परिवार को लेकर भी सहमे हुए हैं।
बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग
रेजिडेंट्स की मांग है कि जानलेवा लिफ्ट के लिए जिम्मेदार मेंटेनेंस और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।गौरतलब है कि हाई राइज सोसाइटी और शॉपिंग कंपलेक्स समेत जहां भी लिफ्ट का उपयोग किया जाता है उसके लिए कई राज्यों में लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट भी बनाया हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे अभी तक लागू नहीं किया है जिसकी वजह से अक्सर रखरखाव के अभाव में हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है।आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो ने लिफ्ट की गुणवत्ता को लेकर कई मानक तैयार किए हैं जिसे लिफ्ट कानून के तहत लागू करने की अनिवार्यता है जिसमें लिफ्ट को सुरक्षित करने समेत अन्य मानकों का पालन करना शामिल है लेकिन हैरानी की बात है कि निर्धारित मानक और कानून होने के बावजूद केवल 11 राज्यों में ही इसका पालन किया जा रहा है।लिफ्ट जैसे उपकरणों के उपयोग को लेकर राज्यों की उदासीनता पर केंद्र सरकार ने हाल ही में चिंता भी जताई थी।
केंद्रीय कानून उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए लिफ्ट अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया था लेकिन महाराष्ट्र,गुजरात,कर्नाटक,तमिलनाडु, हरियाणा,बंगाल, दिल्ली,केरल, झारखंड,हिमाचल प्रदेश और असम ऐसे 11 राज्य हैं जहां लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट को लागू किया गया है। पारस टिएरा सोसायटी की घटना के बाद से लोगों ने यूपी में भी लिफ्ट एक्ट को लागू करने की मांग की है जिससे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी में हादसों की संख्या कम हो सके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।