Noida: गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अंशुल को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 66,000 रुपए का अर्थदंड यानी जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, सेक्टर-49 थाना में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंशुल उर्फ रॉकी निवासी बरौला को गिरफ्तार कर लिया था.
वहीं पुलिस और पीड़ित की प्रभावी पैरवी करने के बाद आज यानि शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाते हुए सात साल जेल के कारावास का आदेश दिया है.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जेल के साथ 66,000 रुपए का अर्थदंड भी देना होगा, अगर यह अर्थदंड नहीं भरा जाता है तो दोषी को तीन महीने अधिक जेल की हवा खानी होगी.
(Reported By: Rishabh Bajpai, Edited By: Punit Bhardwaj)
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