Flights: फ्लाइट के कैंसिल या लेट होने पर कितना मिलेगा रिफंड, जानें काम के नियम

 
cancelled check guidlines

Flights:दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी है। जिसका असर आम जनता से लेकर ट्रेन और फ्लाइट पर भी पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से तमाम फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं और कुछ को डायवर्ट तक करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट रही है या देरी की वजह से आप फ्लाइट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आपको रिफंड मिल सकता है क्या? इसी तरह के कई सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं। ऐसे में यात्रियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मुआवजा को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए नियम


ऐसे मिलेगा मुआवजा

  • फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइंस या तो कस्टमर को ऑल्टरनेट उड़ान उपलब्ध कराएगी या फ्लाइट टिकट के पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देगी। इसके अलावा एयरलाइन उन यात्रियों को खाना भी मुहैया कराएगी जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्लाइट का वेट करते समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। 
  • फ्लाइट में देरी की स्थिति में एयरलाइन को अपने कस्टमर्स को मील और रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा यात्री को वैकल्पिक फ्लाइट/टिकट का पूरा रिफंड, या होटल देना जरूरी है।
  • सीटों की ओवरबुकिंग के मामले में एयरलाइन को पहले वॉलंटियर्स को अपनी सीटें छोड़ने के लिए कहना होगा। अगर कोई यात्री फ्लाइट में चढ़ने से इनकार करता है, तो एयरलाइन को एक घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट फ्लाइट मुहैया करानी होगी।
  • यदि ये संभव नहीं है,तो एयरलाइन को फ्लाइट टिकट का 200% और एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज देना होगा, जो कि 10,000 रुपये तक सीमित है।
  • अगर दूसरी फ्लाइट 24 घंटे बाद है तो एयरलाइन को किराए का 400% तक देना होगा। डीजीसीए के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा।
  • अगर टिकट का रिफंड को लेकर एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं तो डीजीसीए की साइट पर https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं।

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