Chinese Apps Ban: भारत सरकार ने लोन और सट्टेबाजी वाले 232 चीनी ऐप्स किए बैन, जानें डिटेल्स
Chinese Apps Ban: चीनी ऐप्स पर भारत सरकार ने एक बार एक्शन लिया है. इस बार सट्टेबाजी और लोन वाले 232 ऐप्स किये हैं. सरकार ने 138 बेटिंग वाले ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स पर कार्रवाई की है. गौरतलब है कि इन ऐप्स को चीनी कनेक्शन होने की वजह से बैन किया गया है.
देश के आईटी मंत्रालय ने चीनी लिंक वाले सट्टेबाजी ऐप्स और लोन देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित लगाया है. केंद्र ने जनता के पैसे की सेफ रखने और उसके दुरप्रयोग को रोकने के लिए ऐसा किया है. इन ऐप्स के जरिये लोगों को गलत तरीके से लोन के जाल में फंसाया जा रहा है. लोगों के मेहनत की कमाई और प्राइवेसी का चीन गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है.
Chinese Apps Ban लोन और बेटिंग से हैं जुड़े
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रविवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आईटी मंत्रालय ने चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत बैन किया गया है.
इन ऐप्स को इमरजेंसी और अर्जेंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. ये ऐप्स राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले थे. ये ऐप्स अब स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है. भारत के ज्यादातर हिस्सों में बेटिंग और गेम्बलिंग गैर-कानूनी है. इसका ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है.
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