Online Fraud: अगर सायबर ठगी हो जाए कभी, तो पूरा पैसा वापस पाने के लिए क्या करें, जानें
Online Fraud: देश में जैसे ही त्योहारी सीजन आता है.ऑनलाइन समानों की खरीददारी भी बढ़ जाती है. लेकिन लंबे समय से अक्सर ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं कि लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) बड़े स्तर पर बढ़ रहा है. और फ्रॉड इतने स्मार्ट तरीके से होता है कि लोगों को पता नहीं चलता. आज हम आपको ऐसे साइबर फ्रॉड से कैसे बचें इसके बारे में बताने वाले हैं.
ये हैं RBI की गाइडलाइन
अगर आप भी इस तरह की आनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो सबसे पहले तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए. RBI के मुताबिक, अगर बैंक फ्राड की रिपोर्ट आपने चार से सात दिनों के अंदर कर दी है, तो भी बैंक पैसे लौटा सकता है, लेकिन 100 प्रतिशत पैसे वापस नहीं किए जाएंगे. वहीं इससे ज्यादा देरी होने पर आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी पड़ सकती है.इसके लिए बैंक का एक बोर्ड तय करेगा आपको पैसे लौटाएं जाएं या फिर नहीं. कई बार खुद की गलतियों या फिर लालच की वजह से साइबर ठगी में पैसा गंवाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा.
ऐसे दर्ज कराएं रिपोर्ट
साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए कई बार लोग नजदीकी थाना जाने से भी बचते हैं. मगर अब आप आनलाइन भी साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए https://www.cybercrime.gov.in साइट पर शिकायत कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 (पहले यह नंबर 155260 था) पर काल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.
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