उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करने के लिए बनवाना होगा ई-पास, यहां जाने कैसे?

 
उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करने के लिए बनवाना होगा ई-पास, यहां जाने कैसे?

उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 10 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन में बढ़ाने के साथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए ई-पास को भी अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार राज्य के अंदर और राज्य के बाहर ट्रेवल करने के लिए ई-पास इशू करेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, मेडिकल सप्लाई, ई-कॉमर्स ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी व प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े लोग ही ई-पास इशू किया जाएगा. इ

कैसे करें ऑनलाइन ई-पास के लिए आवेदन

  • सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार वेबसाइट पर जाएं.
  • अब विंडो के टॉप पर स्थित Apply for ePass पर क्लिक करें.
  • अब आपके आपका नंबर मांगा जाएगा, ताकि राज्य सरकार आपके नंबर को ई-पास के लिए रजिस्टर कर सके और उस पर OTP भेज सके.
  • इसके बाद आपको Captcha लिखना होगा और फिर Generate OTP पर क्लिक करें।
  • OTP पाते ही कोड में इसे भरें, जिसके बाद आप ई-पास एप्लिकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.
  • अब फॉर्म में अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, घर का पता, फोन नंबर, जिला, तहसील, पास एरिया और आईडी प्रूफ और व्हिकल टाइप की जानकारी दें. इसके बाद आपको अपनी फोटो इसमें देनी होगी.
  • आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • सॉफ्ट कॉपी का साइज़ 200KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  • अब स्वीकृति के लिए चैकबॉक्स पर क्लिक करें.
  • अब आपको अपनी एप्लिकेशन सबमिट करने के लिए Submit बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जल्द ही आपको आपका पास ज़ारी कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : Realme C11 (2021) बजट स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें ख़ासियत

Tags

Share this story