Madhya Pradesh news: 21 बार भारत माता की जय, फैजान को मिली अनोखी सजा

Madhya Pradesh news: भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को जमानत के साथ अनोखी शर्त पर सजा दी गई है। उसे हर महीने दो बार थाने जाकर 'भारत माता की जय' का नारा लगाने और तिरंगे को सलामी देने की सजा दी गई है।
जमानत की शर्तें
हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैजान को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने दो बार भोपाल पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और 'भारत माता की जय' का नारा लगाना होगा।
फैजान का बयान
फैजान ने कहा कि उसने यह सब नशे में किया था और उसे अपनी गलती का अहसास है। उसने आगे से ऐसा न करने की बात कही।
कानूनी पृष्ठभूमि
17 मई 2024 को फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसका वीडियो वायरल होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।
कोर्ट का आदेश
जस्टिस डीके पालीवाल ने कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत दी जा सकती है ताकि उसे अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो सके।