Ghaziabad में मिठाई के साथ डिब्बे का तौल नियमों का उल्लंघन, वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह
Ghaziabad: जिले में मिठाई विक्रेताओं द्वारा मिठाई के डिब्बे सहित तौल करने पर रोक लगाई गई है। यह विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-12 का उल्लंघन है और धारा-30 के तहत दंडनीय अपराध है।
मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना नियमों का उल्लंघन
वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने सभी मिठाई विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन न करें। उपभोक्ता हित में इसे रोकने के लिए दुकानदारों को अपने दुकान में सूचना चस्पा करनी होगी, जिसमें साफ लिखा हो कि "मिठाई के डिब्बे सहित वजन नहीं किया जाता है।"
शिकायत के लिए संपर्क नंबर जारी
अगर कोई विक्रेता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उपभोक्ता 8189094012 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मामले में शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने का प्रयास
गाजियाबाद प्रशासन का यह कदम उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है, जिससे वे अनजाने में डिब्बे के वजन के लिए अतिरिक्त भुगतान न करें।